सुमन कुमार दत्ता/विशाल विचार
पाकुड़ – जिला प्रशासन ने पाकुड़ में ऑटो और ई-रिक्शा के अनियमित परिचालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस एवं नगर परिषद के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑटो-ई-रिक्शा के सुगम और सुरक्षित संचालन हेतु कई अहम निर्णय लिए गए।
बैठक की अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) जितेन्द्र कुमार, नगर परिषद प्रशासक, अमरेन्द्र कुमार चौधरी, नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने की। साथ ही, पाकुड़ जिला ऑटो-ई-रिक्शा ऑनर्स चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय एवं अन्य प्रतिनिधियों की भी सक्रिय उपस्थिति रही।
मुख्य निर्णय बिंदु इस प्रकार हैं:
*1 नवंबर 2025 से बिना वैध रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों का परिचालन नगर क्षेत्र समेत पूरे जिले में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
*पश्चिम बंगाल एवं अन्य जिलों से आने वाले ऑटो/ई-रिक्शा को चांदपुर चेकपोस्ट पर बने निर्धारित स्थल पर सवारी उतारनी होगी। वहां से पाकुड़ के वैध वाहन यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएंगे।
*नाबालिग चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पकड़े जाने पर गार्जियन से एफिडेविट लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
*सभी चालकों को प्रशासन द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड (ऑटो के लिए खाकी, ई-रिक्शा के लिए नीला) और वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं आई-कार्ड के साथ परिचालन करना अनिवार्य होगा।
*रूट परमिट के बिना डीजल/पेट्रोल/सीएनजी चालित ऑटो सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। उल्लंघन की स्थिति में ₹10,000 या अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।
*मेडिकल इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस एवं शव वाहन को कुछ स्थितियों में छूट दी जा सकती है।
*सड़क किनारे सवारी उतारने और चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करते पकड़े जाने पर वाहन जब्त करने के साथ जुर्माना वसूल किया जाएगा।
*चांदपुर चेक पोस्ट पर यात्रियों की सुविधा हेतु बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था 1 अक्टूबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए अनुमति उपायुक्त द्वारा प्रदान की जा चुकी है।
*यातायात जागरूकता बढ़ाने हेतु साइन बोर्ड, सूचना बोर्ड तथा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
*नगर परिषद केवल उन्हीं चालकों को आई-कार्ड का वितरण करेगा जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा।
*चांदपुर चेक पोस्ट पर 1नवंबर 2025 से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कार्यरत रहेगा।
इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय, सचिव अनिकेत गोस्वामी एवं शब्बीर हुसैन ने कुल 39 चालकों के आई-कार्ड व नंबरिंग के लिए तथा 30 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी को सौंपा।
सभी चालकों से अपील
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अब केवल उन्हीं ऑटो/ई-रिक्शा को चलने की अनुमति होगी जिनके पास सभी वैध दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्रेस कोड और प्रशासनिक आई-कार्ड होंगे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके और यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे।
