संवाददाता -श्रीकांत दास( विशाल विचार )
साहिबगंज –दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में आतिशबाजी (पटाखा) की सुरक्षित बिक्री सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन, साहिबगंज ने स्थायी एवं अस्थायी दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व्यापारी 15 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित प्रपत्र (Form AE-5) में आवेदन कर सकते हैं।
यह व्यवस्था मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), नागपुर के दिशा-निर्देशों एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में की जा रही है।
🔶 लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र AE-5
- दुकान की योजना व सुरक्षा प्रावधानों का विवरण (विस्फोटक संशोधन नियमावली 2024 के नियम 86(3) के अनुसार)
- अनुमंडल पदाधिकारी या संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र
- फायर विभाग (अग्निशमन पदाधिकारी) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)
- ₹500 का चालान / बैंक ड्राफ्ट (भारतीय स्टेट बैंक, साहिबगंज के नाम)
- चार (04) पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ
- जन्मतिथि का प्रमाणपत्र
- पहचान प्रमाण: वोटर ID / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति)
- शपथपत्र – जिसमें यह घोषणा हो कि पिछले 10 वर्षों में आवेदक किसी अपराध में दोषी नहीं पाया गया है।
⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश:
- 15 अक्टूबर 2025 के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- सभी आवेदन पत्रों की जांच व प्रक्रिया के उपरांत योग्य आवेदकों को अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी।
- पटाखा विक्रेताओं को सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- उद्देश्य है कि दीपावली का पर्व सुरक्षित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके।
✅ प्रशासन की अपील:
जिला प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की है कि समयसीमा के भीतर आवेदन करके दीपावली की तैयारियों में सहयोग करें। साथ ही, बिना लाइसेंस के पटाखा बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
📌 अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन कार्यालय, साहिबगंज से संपर्क करें।
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