संवाददाता -सुमन कुमार दत्ता (विशाल विचार )

पाकुड़ :- आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका की अध्यक्षता में दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को संथाल सिविल रूल्स एवं संथाल परगना जस्टीस रेगुलेशन 1893 के प्रावधानों को वर्तमान समय के अनुसार लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संथाल परगना क्षेत्र के लोकल ट्राइबल काउंसिल के गठन, शक्तियों और संचालन से जुड़े विधिक और प्रशासनिक पहलुओं की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में प्रमुख विषय और बिंदु:

  • लोकल ट्राइबल काउंसिल के गठन का स्वरूप।
  • लोकल ट्राइबल काउंसिल को प्राप्त शक्तियाँ।
  • लोकल ट्राइबल काउंसिल में किस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है।
  • संथाल परगना जस्टीस रेगुलेशन 1893 की धारा 14 में संशोधन कर प्रथम अनुसूची में अंकित दर को ₹500 से बढ़ाने की आवश्यकता।
  • लोकल ट्राइबल काउंसिल के कोर्ट की बैठक, स्थल, प्रक्रिया और विधि व्यवस्था।

जिला प्रशासन की पहल:

उपायुक्त, पाकुड़ के निर्देशानुसार अपर समाहर्त्ता, पाकुड़ की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, परगनैत, बुद्धिजीवी एवं अधिवक्ताओं की उपस्थिति में भी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सदस्य अपने अनुभव और सुझाव साझा करते हुए लोकल ट्राइबल काउंसिल के प्रभावी संचालन के लिए ठोस रणनीतियों पर चर्चा की।

भविष्य की दिशा:

बैठक में निकाले गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, संथाल परगना क्षेत्र में न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इससे न केवल आदिवासी समुदाय को न्याय तक बेहतर पहुँच मिलेगी, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गरिमा भी बनी रहेगी।

यह पहल संथाल परगना क्षेत्र के सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधार में एक मील का पत्थर साबित होगी।

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