जयपुर। राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से बना सस्पेंस अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश में चुनावी हलचल तेज होने की संभावना बढ़ गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। राज्य सरकार की ओर से चुनाव दिसंबर तक टालने की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

सरकार की चुनाव टालने की मांग खारिज

मामले में 11 मई 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव समय पर कराना जरूरी है।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243 और पंचायत एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर नई कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए।

चुनाव आयोग और सरकार की जिम्मेदारी तय

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य चुनाव आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है कि पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव तय समय सीमा में कराए जाएं। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी पंचायत और निकाय चुनाव 2026 से जुड़ी तैयारियों और निर्देशों की कई अधिसूचनाएं पहले से जारी दिखाई देती हैं।

राजस्थान की राजनीति में बढ़ी हलचल

हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजरें राज्य सरकार और चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार चुनाव की तैयारियां तेज करेगी या आगे कोई कानूनी विकल्प तलाशेगी।

विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकता है। पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर गांवों से लेकर शहरों तक राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

पहले भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर अदालत में मामला पहुंचा

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन और पुनर्गठन जैसे मुद्दे भी अदालतों में पहुंचे थे। जनवरी 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत परिसीमन से जुड़ी कई याचिकाओं को खारिज किया था, जिससे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ था।

निष्कर्ष

राजस्थान हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। अदालत ने 31 जुलाई 2026 तक चुनाव संपन्न कराने का निर्देश देकर सरकार और चुनाव आयोग पर समयबद्ध कार्रवाई की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब आने वाले दिनों में प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां और तेज होंगी।

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