बच्चों को बाल अधिकार, पोक्सो अधिनियम और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की दी गई जानकारी।

श्रीकांत दास संवाददाता (विशाल विचार) झारखंड
बरहरवा साहिबगंज बरहरवा प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय बटाईल हाई स्कूल में आज जिला बाल संरक्षण इकाई, साहिबगंज की ओर से बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल संरक्षण पदाधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), साहिबगंज ने की।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सामाजिक कुरीतियों, अपराधों तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, पोक्सो अधिनियम, अपहरण, एसिड अटैक, गुड टच-बैड टच और बाल अधिकार जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि बाल विवाह और बाल श्रम जैसे कार्य कानूनन अपराध हैं, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक होते हैं। उन्होंने पोक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और बच्चों को स्वयं तथा अपने साथियों की सुरक्षा के लिए सजग रहने का संदेश दिया।इसके साथ ही उपस्थित बच्चों और शिक्षकों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में बताया गया — जो 24×7 निःशुल्क संचालित सेवा है और संकट की स्थिति में बच्चों को त्वरित सहायता प्रदान करती है।कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम साहिबगंज, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक-शिक्षिकाएँ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।अंत में सभी ने मिलकर संकल्प लिया कि वे अपने क्षेत्र में बाल संरक्षण का संदेश फैलाएँगे और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु सक्रिय भूमिका निभाएँगे।
